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कोरबा छत्तीसगढ़

Korba : 37.26 लाख की अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, गुरसिया सरपंच निलंबित..

कोरबा। ग्राम पंचायत गुरसिया में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरपंच हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। वहीं, उनके विरुद्ध धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाई भी जारी है।

ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कराई गई जांच में ग्राम पंचायत के बैंक खाते और दस्तावेजों की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया 37 लाख 26 हजार रुपये की स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि नियमों के विपरीत निजी बचत खाते में स्थानांतरित किए जाने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला मानते हुए कार्रवाई शुरू की। जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

प्रशासन का मानना है कि जांच लंबित रहने के दौरान पद पर बने रहने से पंचायत के अभिलेखों और निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर सरपंच को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सरपंच किसी भी शासकीय या वित्तीय कार्य का संचालन नहीं करेंगी तथा पंचायत के सभी अभिलेख और शासकीय प्रभार अधिकृत अधिकारी को सौंपेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही शिकायतों पर अब प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की है। मामले में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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