कोरबा। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
दिनांक दो मई को थाना उरगा क्षेत्र के एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना उरगा पुलिस ने तत्काल टीम गठित की। तकनीकी साक्ष्यों और सीडीआर लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग बालिका को ग्राम कारा, थाना उरला, जिला रायपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी रमेश मरकाम ने शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी रमेश मरकाम पिता ललित मरकाम, उम्र 25 वर्ष, निवासी हरदीडीह, चौकी चैतमा, थाना पाली जिला कोरबा को चिन्हित किया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 19 मई को उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि नाबालिग 17 वर्षीय छात्रा उरगा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और स्कूल में पढ़ाई करती है। इंस्टाग्राम के जरिए युवक और नाबालिग की बातचीत शुरू हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम संबंध बना और बाद में आरोपी उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया। नाबालिग घर से 20 हजार रुपये लेकर आरोपी के साथ गई थी।
युवक उसे रायपुर ले गया था, जहां वह मजदूरी का काम कर रहा था। पुलिस ने 17 दिन के भीतर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।







