नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनआईए को बंगाल के मालदा जिले में एक अप्रैल को हुई हिंसा की जांच दो महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। हिंसा के दौरान भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाकर रखा था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एनआइए को जांच पूरी करने के बाद सक्षम क्षेत्राधिकारी वाले कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। पीठ ने पूछा, “जांच की स्थिति क्या है। क्या यह जांच पूरी हो गई है।”
पीठ ने क्या कहा?
एनआईए की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पीठ ने कहा, “हालांकि, हमारा मानना है कि एनआईए को जांच जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, अधिक से अधिक दो महीने के अंदर।”







