नईदिल्ली । आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
कडक़डड़ूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन और उनके साथ चार अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें 13 जुलाई को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने पांचों दोषियों ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अंकित शर्मा की हत्या 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बरामद हुआ था।
वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। इसी दौरान जब आईबी अफसर अंकित शर्मा आरोपियों को शांत करने और उनसे कानून हाथ में नहीं लेने का आग्रह कर रहे थे। तभी उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी जान लेने के बाद शव नाले में फेंक दिया गया था।







