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सरकार ने सोने के आयात पर बढ़ाई सख्ती, लगा दी नई लिमिट, जानें डिटेल

Gold Import Rules: गुरुवार को  सरकार ने सोने के आयात को लेकर नियम और सख्त कर दिए। अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत कोई भी कंपनी अधिकतम 100 किलो सोना ही आयात कर सकेगी। पहले इस स्कीम में सोने के आयात की कोई सीमा तय नहीं थी।

यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब सरकार ने एक दिन पहले ही सोने और चांदी पर आयात शुल्क दोगुना किया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और रुपये पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है ? :  इस स्कीम के तहत ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को कच्चा माल बिना ड्यूटी के आयात करने की अनुमति मिलती है। यानी कंपनियां सोना, पैकेजिंग मटेरियल, फ्यूल, ऑयल और दूसरे जरूरी इनपुट्स बिना आयात शुल्क दिए मंगा सकती हैं, बशर्ते उनका इस्तेमाल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने में हो। DGFT ने अपने नोटिस में कहा है कि अब इस स्कीम के तहत अधिकतम 100 किलो सोने के आयात की ही इजाजत दी जाएगी।

पहली बार आवेदन पर होगी जांच :  सरकार ने नियमों को और कड़ा करते हुए कहा है कि जो कंपनियां पहली बार इस स्कीम के लिए आवेदन करेंगी, उनकी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों की टीम यह जांच करेगी कि कंपनी वास्तव में मौजूद है या नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और यूनिट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं।

एक्सपोर्ट पर ही अगला परमिट :  सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी कंपनी को अगला एडवांस ऑथराइजेशन तभी मिलेगा, जब वह पहले मिले परमिट के तहत कम से कम 50% एक्सपोर्ट पूरा कर लेगी। इसके अलावा, कंपनियों को हर 15 दिन में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह रिपोर्ट इंडिपेंडे चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करानी जरूरी होगी। इसमें सोने के आयात और एक्सपोर्ट का पूरा हिसाब देना होगा। साथ ही, DGFT के क्षेत्रीय अधिकारी हर महीने एक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें जारी किए गए सभी एडवांस ऑथराइजेशन की जानकारी होगी।

आयात शुल्क भी बढ़ाया :  सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था। इसका मकसद गैर जरूरी आयात को कम करना और बढ़ते आयात बिल को नियंत्रित करना है।

13 मई से लागू नए नियमों के तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। वहीं, प्लैटिनम पर ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सोना-चांदी डोरे, सिक्के और दूसरी संबंधित वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाया गया है।

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