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छत्तीसगढ़

Triple Murder Case : पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा, परिजनों ने की फांसी देने की मांग

धमतरी के चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने करीब एक साल बाद फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट परिसर में विरोध किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने मामले में अन्य धाराओं के तहत भी सजा निर्धारित की है।

अदालत ने गोपी दीवान (20), कुलेश्वर नेताम (25), रणवीर कुमार साहू (20), कमलेश ध्रुव (19) और गौतम दीवान (22) को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा दी गई। सभी आरोपियों को बलवा के मामले में दो साल और मारपीट के मामले में छह महीने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
घटना 11 और 12 अगस्त 2025 की दरमियानी रात की बताई गई है। भोयना गांव स्थित मुसाफिर ढाबे में खाना खाने पहुंचे कुछ लोगों का वहां मौजूद आरोपियों से किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने के बाद मारपीट और हिंसा की स्थिति बन गई। आरोप है कि इसी दौरान नितिन तांडी, सुरेश हियाल और आलोक सिंह पर हमला किया गया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मामला पूरे जिले में चर्चित हो गया था।

फैसले के बाद परिजनों का आक्रोश
अदालत का फैसला सुनाए जाने के बाद मृतकों के परिजनों और महिलाओं ने कोर्ट परिसर के बाहर नाराजगी जाहिर की। कुछ महिलाओं ने आरोपियों की ओर चप्पल भी फेंकी। उनका कहना था कि तीन लोगों की हत्या के दोषियों को उम्रकैद पर्याप्त नहीं है और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने कहा कि वे फांसी की सजा की मांग को लेकर आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

आरोपियों को  सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला 
कोर्ट परिसर में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को किसी तरह भीड़ से बचाते हुए वाहन में बैठाया और जेल के लिए रवाना किया। मामले में अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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