कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए कई प्रतिबंध जारी किए हैं। इसमें मीडिया में बयान देना, मीडिया बहसों में भाग लेना, सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना और यहां तक कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जानकारी लीक करना भी शामिल है।
राज्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से यह आदेश कल रात को जारी की गई। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) आचरण नियम, 1968, पश्चिम बंगाल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्व) नियम 1980 और पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचरण नियम, 1959 के पहले से मौजूद प्रावधानों के तहत लगाए गए हैं।
यह प्रतिबंध राज्य सरकार से संबद्ध सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस), पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (डब्ल्यूबीपीएस) के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों, सुधार सेवा कर्मचारियों, राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राज्य संचालित बोर्डों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों और राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों पर लागू होंगे।







