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प्रेमी के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग : साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या को दिया दुर्घटना का रूप, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद

अनूपपुर। पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से सामने आई है। प्रेमी के लिए पत्नी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। पति की बेरहमी से हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। न्यायालय ने प्रेमी और पत्नी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 30 जुलाई 2020 में सामने आया था।अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को पसाल गांव में सड़क किनारे रामजी राठौर नामक व्यक्ति की लाश मिली थी। इसकी सूचना अनूपपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया तो देखा कि बाइक और शव अलग-अलग दिशा में पड़े हुए थे। मृतक के सिर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट में मौत कारण गला घोंटकर और सिर पर चोट लगना पाया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ साक्ष्य छिपाने और हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में पता चला कि प्रेमी मुकेश के साथ मिलकर पत्नी उर्मिला ने योजनाबद्ध तरीके से पति को मौत घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले सिर पर रॉड से हमला किया और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी।दोनों ने हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए वाहन दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस पूरे मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने आरोपियों को धारा 302, 201, 120बी के तहत 19 वर्षीय मुकेश राठौर और 26 वर्षीय उर्मिला राठौर को दोषी करार दिया। दोनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 3-3 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 के तहत पांच साल का कारावास और 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही मृतक की माता को एक लाख और बेटे-बेटी को डेढ-डेढ लाख रुपये देने का आदेश दिया है। इस पूरे कार्रवाई में अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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