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IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट 5 अगस्त को सुनाएगी फैसला, सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी सहित कुल 14 लोगों को बनाया है आरोपी

नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ 5 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगी। IRCTC घोटाला मामले में इन सभी लोगों को सीबीआई (CBI) ने आरोपी बनाया है।

IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की एक स्थानीय कोर्ट आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, रबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने वाली थी। हालांकि अब यह मामला 5 अगस्त तक टल गया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अब 5 अगस्त को फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह मामला IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलील सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आईआरसीटीसी घोटाले में बहस पूरी- बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली थी। सीबीआई ने इस घोटाले में 14 लोगों को आरोपी बनाया है। CBI के विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया था कि IRCTC के दो होटलों के रखरखाव ठेकों के आवंटन में आरोपियों की ओर से भ्रष्टाचार की साजिश रची गई थी। सीबीआई ने इसे लेकर कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

क्या है पूरा मामला?- बता दें कि यह पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को तीन एकड़ की बेशकीमती बेनामी जमीन मिली। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की।

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