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कोरबा

सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा : 3 आरोपी गिरफ्तार, सोना-चांदी के जेवरात, नगदी सहित चोरी गए सामान बरामद

कोरबा।  जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में “सजग कोरबा –सतर्क कोरबा अभियान” के तहत चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सूने मकान में हुई चोरी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 10.03.2026 के प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 12.03.2026 के प्रातः 08:00 बजे के मध्य अज्ञात आरोपियों द्वारा एक सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर सोना-चांदी के जेवरात, नगदी राशि लगभग 5000 रुपये एवं अन्य सामान सहित कुल 2–3 लाख रुपये मूल्य की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली चौकी मानिकपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उनके पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन दर्ज किए गए, जिसके आधार पर चोरी गया मशरूका बरामद किया गया।

  • गिरफ्तार आरोपीगण :
    अरुण कुमार सतनामी पिता छतराम सतनामी, उम्र 22 वर्ष, निवासी बाराठर, थाना बाराठर, जिला सक्ती, हाल निवास – हनुमान मंदिर के पास, किराये का मकान, थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा।
  • देवेंद्र कुमार धीवर उर्फ अंडा, पिता ननकी राम धीवर उम्र 20 वर्ष, निवासी जेंजपुर राम मंदिर के पास, थाना जेंजपुर, जिला सक्ती , हाल निवास – पुराना शिव मंदिर के पास, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली जिला कोरबा।
  • आकाश यादव पिता रामलाल यादव, उम्र 20 वर्ष निवासी दर्री, थाना दर्री, जिला कोरबा , हाल निवास – आईटीआई रामपुर, क्वार्टर नंबर F-7, थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा।

बरामद मशरूका :

  •  सोना-चांदी के जेवरात
  •  नगदी राशि
  • कांसा एवं पीतल के बर्तन
  •  पूजा में प्रयुक्त सामग्री
  • तांबे का लोटा
  •  एक मोटर सायकल
  •  चांदी के सिक्के एवं सोने के बिस्किट

सभी बरामद सामग्री को विधिवत जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 331(4), 305(1), 3(5) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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