Home » राइट्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस, बिना एनओसी किया जा रहा था ओवर ब्रिज का निर्माण
कोरबा

राइट्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस, बिना एनओसी किया जा रहा था ओवर ब्रिज का निर्माण

कोरबा।  राइट्स कंपनी को दीपका नगर पालिका द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी द्वारा बिना अनुमति के ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि आपने बगैर अनुमति का कार्य कैसे शुरू कर दिया। आपके द्वारा नगर पालिका परिषद् दीपका क्षेत्र के तहत गौरव पथ पर दीपका मार्केट लेवल क्रॉसिंग पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण किया जा रहा है जिसकी अनुमति नगर पालिका परिषद् दीपका द्वारा वर्तमान तक नहीं दी गई है।

नोटिस में आगे लिखा है कि आपका यह कृत्य नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 (क) धारा के विपरीत है। आपके उक्त कृत्य पर न्यायिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई अधिरोपित किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधा-अधूरा है जिसमें आर.ओ.बी. का सम्पूर्ण नक्शा, ड्राईंग डिजाईन एवं साईट प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपके द्वारा बिना सूचना के कार्य प्रारंभ किये जाने से नगर की आवागमन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है जिससे दुर्घटना की बहुत अधिक की संभावना बढ़ गई है।

दरअसल राइट्स कंपनी के द्वारा गौरव पथ मार्ग पर बाकायदा कार्य शुरू करने के साथ-साथ भारी वाहनों के मार्ग को भी डायवर्ट कर दिया गया था, क्षेत्रीय लोगों के विरोध के बाद काम को रोका गया और नगर पालिका से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। जबकि बिना अनुमति के पालिका क्षेत्र में कार्य शुरू करना नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है।

Search

Archives