कोरबा। शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पटवारी मिथलेश वर्मा, प.ह.नं. 40 भैरोताल, तहसील दर्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
उनकी अनुपस्थिति के कारण चक्रवात अर्नब से हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले कृषकों की समस्याओं के समाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। इससे किसानों को समय पर राहत और दस्तावेज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधा आई।
प्रशासन ने इसे शासकीय कार्यों में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए सख्त रुख अपनाया। पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) का उल्लंघन पाया गया। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।







