जांजगीर -चांपा। विगत 31 अगस्त को जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रोगदा में एक महिला ललिता सूर्यवंशी और किरण सूर्यवंशी की शराब पीने से मौत हो गई थी। मामले की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि किसी और को मारने के लिए रंजिशवश शराब में जहर मिलाकर दिया गया था, लेकिन जहरीली शराब किसी दूसरे के पास पहुंच गई।
ज्ञात हो कि ग्राम रोगदा निवासी विजय सूर्यवंशी अपने मुंहबोले साला रोहित कमलाकर के घर आया हुआ था। वह एक पाव देशी मदिरा को चुपके से रोहित के घर में छुपा रहा था। जिसे रोहित की बेटी ने देख लिया और कहा कि क्या रख रहे हो। आरोपी विजय सूर्यवंशी बोला कि रोहित आएगा तो शराब उसे दे देना। रोहित शाम को घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने आरोपी द्वारा दी गई शराब पिता को नहीं दी। इसके पूर्व भी विजय सूर्यवंशी दो बार रोहित कमलाकर को जान से मारने की धमकी दे चुका था। रोहित की बेटी नहीं चाहती थी कि उसके पिता शराब का सेवन करेें। उसने दूसरे दिन भी आरोपी विजय सूर्यवंशी द्वारा लाई गई शराब के बारे में पिता को नहीं बताई। रोहित की बेटी ने उक्त शराब को किसी अन्य को देने की बात कही थी। जिसे मृतिका का भतीजे देवेन्द्र सूर्यवंशी ने सुना था। 31 अगस्त की शाम करीब 7-8 बजे के बीच ललिता सूर्यवंशी और किरण सूर्यवंशी अपने ससुराल में साला शिवसंतन सूर्यवंशी के घर पड़ोसी ललिता बाई के साथ भोजली विसर्जन के बाद बैठे हुए थे। ललिता बाई अपने भतीजे देवेंद्र को शराब लाने के लिए 100 रूपए देकर भेजी थी। देवेन्द्र को याद था कि रोहित के घर एक पाव शराब रखा हुआ है। वह रोहित के घर पहुंचा और उसकी बेटी को पैसा देकर एक पाव शराब लेकर ललिता बाई को लाकर दिया। किरण और ललिता ने शराब का सेवन किया। इसके बाद ललिता और किरण के पेट में दर्द होने लगा और दोनों बेहोश हो गए। परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों का पंचनामा पश्चात पीएम कराया गया। शार्ट पीएम में डॉक्टर ने मौत का कारण बताकर सभी को चौका दिया। अल्कोहल के साथ जहरीले पदार्थ का मिश्रण होना पाया गया। सूचना के बाद नवागढ़ थाना में मर्ग क्रमांक 61/23 व 62/23 धारा 174 जाफौ कायम किया जाकर जांच में लिया गया। पुलिस ने परिजनों व गवाहों से बयान लिया। आरोपी विजय सूर्यवंशी ने यह जानते हुए भी कि जहरयुक्त शराब से किसी की मौत हो सकती है, उक्त शराब को रोहित की हत्या की नीयत से उसके घर में रखा गया। आरोपी विजय सूर्यवंशी 44 निवासी अमोदा थाना नवागढ़ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 258/23 धारा 304, 328 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्टावी, एएसआई सुरेंद्र प्रताप कश्यप, बाबूलाल दिवाकर, प्रधान आर तरीकेश पाण्डेय, महिला प्रधान आरक्षक आर स्वाति गिरोलकर, आर रामदेव साहू का सराहनीय योगदान रहा।
—







