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छत्तीसगढ़

नसबंदी कांड में बड़ा फैसला: 12 साल बाद डॉक्टर दोषी करार, 18 मौतों में गैर इरादतन हत्या सिद्ध

बिलासपुर। बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में 12 साल बाद बड़ा फैसला आया है। न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश शैलेश केतारप की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। डॉक्टर आर के गुप्ता को नसबंदी कांड का दोषी पाया गया है। उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है।

बाकी पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। यह घटना 2014 में सकरी नेमिचन्द्र जैन अस्पताल में लगे शिविर में हुई थी। उस शिविर में 85 महिलाओं और पुरुषों की नसबंदी की गई थी। ऑपरेशन में लापरवाही के कारण 13 महिलाओं और पांच पुरुषों सहित कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस कांड ने पूरे देशभर में हंगामा मचा दिया था।

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