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छत्तीसगढ़

जान मारने की धमकी देकर यौन शोषण, कथित पत्रकार को रामानुजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार

रामानुजगंज। बलरामपुर क्षेत्र में एक हैरान करने वाला दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने कई बार महिला से शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान महिला के पति को जान से मारने की धमकी देकर एक लाख रूपए की मांग भी करने लगा। पीड़िता शादीशुदा जिंदगी खराब न हो, इसके चलते सबकुछ सहती रही। आखिरकार पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट थाना बलरामपुर में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

14 जुलाई 2025 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत निवासरत पीड़िता ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अली खान निवासी चंद्रनगर चौकी तात्तापानी जोकि पत्रकारिता का काम करता है, के द्वारा वर्ष 2018-2019 से पीड़िता के साथ जान पहचान बढ़ाकर मोबाईल फ़ोन से बातचीत करता था, जो धीरे-धीरे अश्लील व आपत्तिजनक बातें भी करने लगा। तब पीड़िता के द्वारा उससे बातचीत करने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।

इस दौरान वर्ष 2019 से जून 2025 तक प्रार्थिया को डरा-धमकाकर पीड़िता व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर तथा पीड़िता की शादीशुदा जिंदगी खराब कर दूंगा बोलकर धमकी देते हुए पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता अपने वैवाहिक जीवन बर्बाद न हो जाए सोचकर डर के कारण घटना के संबंध में किसी को नही बता पाई। आरोपी अली खान पीड़िता को डरा-धमकाकर कई बार पैसे भी ले चुका है तथा अब पीड़िता को बदनाम करके इनके पति को गोली से मार देने की धमकी देकर पीड़िता से 01 लाख रूपये की मांग कर रहा था। आरोपी अली खान के द्वारा पीड़िता को आदिवासी समुदाय की महिला होना जानते हुए पीड़िता का लगातार यौन शोषण कर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी अली खान के अत्याचार से काफी ज्यादा परेशान हो जाने के बाद पीड़िता के द्वारा घटना के संबंध में थाना में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट कराया गया।

पीड़िता कि रिपोर्ट पर आरोपी कथित पत्रकार के विरुद्ध थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 100/2025 धारा 308(5), 351(3), 78, 64(2) बीएनएस, 3(2)(1), कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना पर आरोपी अली ख़ान के द्वारा घटना घटित किया जाना प्रथम दृष्टया सिद्ध सबूत पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध होने के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी अली ख़ान उर्फ अली हुसैन अंसारी पिता स्व. क़ासिम अंसारी उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम खपरो थाना रंका जिला गढ़वा झारखंड, हाल मुकाम ग्राम चंद्रनगर चौकी तातापानी थाना रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय रामानुजगंज के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज गया है।

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