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मंदिर की जमीन से पेरियार की प्रतिमा हटाकर उपयुक्त जगह ले जाएं: हाई कोर्ट

तंजावुर। मद्रास हाई कोर्ट ने तंजावुर के जिला कलेक्टर को तर्कवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की प्रतिमा मंदिर की जमीन से हटाकर चार सप्ताह के भीतर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रतिमा अधिकारियों से अनुमति लिए बिना वहां स्थापित की गई थी।

जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने तंजावुर जिले के तिरुवैयारू तालुका के कंडियूर स्थित अरुल्मिगु ब्रह्मसिरकंडेश्वरर मंदिर की जमीन से प्रतिमा हटाने का आदेश दिया।

जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने तंजावुर जिले के तिरुवैयारू तालुका के कंडियूर स्थित अरुल्मिगु ब्रह्मसिरकंडेश्वरर मंदिर की जमीन से प्रतिमा हटाने का आदेश दिया।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने आदेश में कहा,”चूंकि प्रतिमा मंदिर प्राधिकरण, जिला कलेक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना मंदिर की जमीन पर स्थापित की गई है, इसलिए कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह प्रतिमा को मंदिर की जमीन से सुरक्षित तरीके से हटाएं और आज से चार सप्ताह के भीतर उसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रखें तथा रिपोर्ट दाखिल करें।”