Home » रायगढ़ पुलिस ने लूट की दो वारदातों का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़

रायगढ़ पुलिस ने लूट की दो वारदातों का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। कोतवाली पुलिस ने लूटपाट की दो अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए जोगीडीपा क्षेत्र के दो बदमाश प्रवृत्ति के युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सन्नी उर्फ प्रकाश कुमार सारथी एवं शाहीद सारथी के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों द्वारा 10 जून 2026 की रात अलग-अलग स्थानों पर दो व्यक्तियों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था।

पहली घटना में प्रार्थी किशन साहू उम्र 27 वर्ष निवासी चांदमारी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जून 2026 की रात वह अपने मित्र समीर यादव के साथ मोटरसाइकिल से केवड़ाबाड़ी से मधुबनपारा जा रहा था। रात करीब 10 बजे जोगीडीपा गंगाराम तालाब के पास सन्नी उर्फ प्रकाश सारथी अपने साथी शाहीद सारथी के साथ मोटरसाइकिल से सामने आकर रास्ता रोक लिया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए किशन साहू की जेब से 200 रुपये जबरन निकाल लिए तथा उसकी मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान सन्नी सारथी ने अपने पास रखे चाकू से हमला किया और प्रार्थी की मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गया।

दूसरी घटना में इंदिरानगर स्थित बाबा बिरयानी के पास रहने वाले अभिषेक नागराज ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जून 2026 की रात लगभग 11.45 बजे वह केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से अपने घर लौट रहा था। घर के पास गली में स्थित बोरिंग के समीप सन्नी उर्फ प्रकाश सारथी अपने साथी शाहीद सारथी के साथ एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल से पहुंचे और चाकू दिखाकर पैसों की मांग करने लगे। पैसे नहीं होने की बात कहने पर दोनों ने अभिषेक के साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए।

घटनाओं पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में आरोपियों ने दोनों लूट की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी प्रकाश कुमार सारथी से घटना में प्रयुक्त लोहे का चाकू एवं लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि आरोपी शाहीद सारथी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन जब्त किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 309/2026 में धारा 126(2), 296, 351(3), 115(2), 309(6), 3(5) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 310/2026 में धारा 309(6) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

Search

Archives