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छत्तीसगढ़

मदद के नाम पर धोखाधड़ी : बस चालक ने घायल युवक की स्कूटी से निकाले 58 हजार, मामला दर्ज

बिलासपुर। थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की स्कूटी से 58.405 रूपए नगदी की चोरी कर ली गई। शिकायत मिलने पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी बस चालक मित्तू यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303 बीएनएस के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोर कुमार श्रीवास 19 वर्ष निवासी अभिषेक नगर फेस 01 मंगला 27 जुलाई 2025 की सुबह 8 बजे अपने कार्यालय कार्य से बाहर निकले थे। जब वे नया बस स्टैंड तिफरा के मेन गेट के सामने पहुंचे तो उनकी स्कूटी सीजी 10बीपी 2832 एक कार से टकरा गई। जिससे वह गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोग उन्हें सहायता देकर किनारे कर रहे थे। तभी जय झुलेलाल बस सीजी 10 बीडी 5958 का चालक मित्तू यादव वहां पहुंचा और किशोर की स्कूटी की डिक्की में रखे 58,405 रूपए नगद चोरी कर वहां से चला गया। किशोर श्रीवास ने बताया कि उन्होंने तत्काल मित्तू यादव को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने कहा कि कल सुबह आ जाना तेरा पैसा दे दूंगा। अगले दिन जब किशोर पैसे लेने पहुंचा तो आरोपी ने बताया कि 3 हजार खर्च हो गए हैं और बाकी पैसे वह ला देगा, लेकिन इसके बाद मित्तू यादव न तो लौटा और न ही उसका मोबाईल नंबर चालू मिला।

पीड़ित किशोर ने इस घटना की जानकारी थाना सिरगिट्टी में दी और एक लिखित आवेदन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 303 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक मामला है, बल्कि मानवीय संवेदना और नैतिकता पर भी सवाल उठाती है। क्योकि दुर्घटना में घायल युवक की मदद करने के बजाय उसके साथ धोखाधड़ी की गई।

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