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लीव इंडिया नोटिस : बॉम्बे हाईकोर्ट से इमरान ने मांगी माफी, कहा- भविष्य में किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं। इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। जानिए मामले में क्या है नया अपडेट।

27 अक्टूबरको बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी। मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी हुए भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज 2 नवंबर को फिर से सुनवाई हुई।

आज सुनवाई में क्या हुआ? 

अभिनेता इमरान खान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज यानी 2 नवंबर को सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड पेश हुए, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने पक्ष रखा।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

इमरान ने मांगी माफी

अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान ने इस संबंध में अदालत में एक हलफनामा भी दिया है।

वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने तब तक उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। यानी अगली सुनवाई तक FRRO इस नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

क्या है इमरान खान से जुड़ा पूरा मामला?

  • इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
  • इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।
  • फिर जानकारी मिली कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद इमरान ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
  • खबरों के अनुसार, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है।
  • इसके बाद इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
  • मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा था।