जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में शाम छह से सुबह सात बजे तब बिना अनुमति घूमने पर रोक लगाई गई है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शाम सात से सुबह छह बजे तक किसी भी व्यक्ति के घूमने पर रोक लगाई गई है।
श्रीगंगानगर जिले में सीमा के निकट खेतों में काम करने अथवा सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के आने-जाने और ठहरने के लिए अनुमति लेना आवश्यक किया गया है।
दोनों जिला कलक्टरों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध अथवा नए व्यक्ति के नजर आने पर तत्काल निकटतम पुलिस थाने और बीएसएफ की चौकी में सूचना देने के साथ ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखें।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण जिला कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पक्के निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है।







