रायगढ़। जिले में श्रम न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है। औद्योगिक इकाईयों में सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों की अनदेखी पाई गई। इसके चलते 5 उद्योगों पर लाखों रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने जानकारी दी। रायगढ़ के उद्योगों में निरीक्षण के दौरान उल्लंघन मिले थे। कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 का उल्लंघन हुआ। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधान भी तोड़े गए।
इसके बाद संबंधित उद्योगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दायर किए गए। इन प्रकरणों का निराकरण मई माह में किया गया। श्रम न्यायालय ने कुल 5 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पटेल ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी। श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।







