कोरबा। जिले के कबाड़ी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को माननीय सत्र न्यायालय से 02 माह के सजा एवं 3 लाख 50 हजार रुपए का प्रतिकर राशि जमा करने के दंड से दंडित किया गया है। मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है ।
मिली जानकारी के अनुसार आवेदक शैलेश कुमार साहू जो कि आरोपी मुकेश कुमार का भाई है, से मुकेश कुमार ने अपने व्यवसाय से संबंधित काम के लिए 03 लाख रुपए उधार लिया था, सिक्योरिटी के रूप में चेक दिया था। मुकेश कुमार साहू रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा। तब आवेदक शैलेश कुमार साहू सिक्यूरिटी के रूप में दिए गए चेक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया। खाते में पर्याप्त राशि न होने के आधार पर चेक बाउंस हो गया।
शैलेश कुमार साहू ने माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश कुमार साहू को 02 माह के साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपए के प्रतिकर राशि वापस करने का सजा सुनाया गया था। उक्त सजा के विरुद्ध आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए सजा को बहाल रखा गया है। न्यायालय के आदेशानुसार मुकेश साहू को जेल भेज दिया गया है।
पूर्व में अन्य 2 मामलों में सजा हो चुका है
वर्ष 2014 में मुकेश कुमार साहू गेवरा दीपका कॉलरी में ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी करते हुए पकड़ा गया था। थाना दीपका में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय कटघोरा से आरोपी मुकेश साहू को 3 वर्ष की सजा मिली है। मामले में किए गए अपील को माननीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
इसी प्रकार जाहिद खान नामक व्यक्ति से ट्रक खरीदी रकम के भुगतान हेतु 1 लाख 1 हजार रुपए का चेक मुकेश कुमार द्वारा दिया गया था। उस मामले में भी चेक बाउंस होने पर माननीय न्यायालय से आरोपी को 3 माह का कारावास एवं 1 लाख 40 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने का सजा मिल चुका है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता बलराम तिवारी ने माननीय न्यायालय में पक्ष रखा।







