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झारखंड

रांची बाजार पर्यवेक्षक साधन कुमार निलंबित 10 हजार की जगह 4 करोड़ का किया भुगतान

रांची। झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची के बाजार पर्यवेक्षक साधन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए वित्तीय अनियमितता किए जाने के आरोप में की गई है। इसको लेकर बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार साधन कुमार को पूर्व में वित्तीय कार्यान्वयन पर रोक तथा स्पष्टीकरण के बाद उनकी ओर से चार करोड़ रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया गया। जबकि उन्हें मात्र दस हजार रुपये तक का ही चेक निर्गत करने का प्राधिकार था। साधन कुमार ने चार करोड़ रुपये नगर निगम को होल्डिंग टैक्स के बकाया का भुगतान किया है। इसके लिए उन्हें वरीय अधिकारियों से अनुमित लेनी चाहिए थी।

अध्यक्ष रवींद्र सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्य स्वेच्छाचारिता, वित्तीय अनियमितता, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है। निलंबन झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा विनियमावली 1978 के विनियम 153 (आई) के तहत किया गया है। निलंबन अवधि में साधन कुमार का मुख्यालय कृषि उत्पादन बाजार समिति, चाईबासा निर्धारित किया गया है। उन्हें बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को आरोप पत्र गठन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, कृषि विभाग के सचिव, प्रबंध निदेशक तथा संबंधित बैंक शाखा को भी भेजी गई है।

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