बीजापुर। जिला पंचायत बीजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत गुल्लापेंटा, जनपद पंचायत भोपालपटनम के सचिव पेंदम हरिगोपाल को 15वें वित्त योजना की राशि में अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति बरती गई घोर उदासीनता का परिणाम है।
हरिगोपाल को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। उन्हें निर्धारित समय-सीमा में अपने कृत्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर वह संतोषजनक नहीं पाया गया। यह जवाब उनके कर्तव्यों के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है।
ग्राम पंचायत सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4(1) के तहत पेंदम हरिगोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके निलंबन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत भोपालपटनम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह कदम वित्तीय अनियमितताओं के प्रति सरकारी गंभीरता को रेखांकित करता है।
15वें वित्त योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस तरह की अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई यह संदेश देती है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करें। इस मामले में की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकती है।







