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छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी का मामला, व्यवसायिक ऋण दिलाने के नाम पर युवक से 4.50 लाख की ठगी

बिलासपुर। थाना चकरभाठा में एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम सारधा निवासी अमित कुमार निर्णजक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार मनोहर रात्रे पिता भागवत रात्रे निवासी ग्राम झाल थाना बिल्हा ने व्यवसायिक ऋण दिलाने का झांसा देकर अमित से जरूरी दस्तावेज व चेक प्राप्त किया और फिर उक्त चेक क्रमांक 533267 के माध्यम से कैनरा बैंक चकरभाठा शाखा से 4.50 लाख रूपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए।

प्रार्थी अमित ने बताया कि मनोहर रात्रे ने प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत छह लाख रूपए दिलाने का वादा किया था। इसी आधार पर उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक की प्रतिलिपि व एक चेक गारंटी के रूप में ले गया। लेकिन लोन की प्रक्रिया आगे न बढ़ाकर उसने चेक का दुरूपयोग करते हुए 4 अप्रैल 2025 को भारी रकम अपने खाते में स्थानांतरित कर ली। अमित कुमार ने जब बैंक से मिले मैसेज के आधार पर संपर्क साधने का प्रयास किया तो मनोहर का मोबाईल बंद मिला। इस धोखाधड़ी से न केवल अमित को आर्थिक हानि हुई है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह परेशान है। थाना चकरभाठा पुंलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मनोहर रात्रे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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