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छत्तीसगढ़

पैरोल पर छूटा सजायाफ्ता बंदी नहीं लौटा वापस… सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मामला

बिलासपुर। केंद्रीय जेल बिलासपुर से पैरोल पर रिहा हुआ सजायाफ्ता बंदी निर्धारित समय पर जेल वापस नहीं लौटा। मामले में जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ धारा 262 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल बिलासपुर में पदस्थ जेल प्रहरी श्रीधर कुमार ध्रुव ने थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि दंडित बंदी क्रमांक 1138/132 निरंजन सत्यम 28 वर्ष निवासी जल्लीखुर्द थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली को न्यायालय द्वारा दुष्कर्म, साक्ष्य छिपाने और धमकी सहित पाक्सो एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई थी। वह वर्ष 2022 से केंद्रीय जेल बिलासपुर में सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक के आदेश के बाद आरोपी को 29 मई 2026 से 13 जून 2026 तक 14 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था। उसे 13 जून की शाम 5 बजे तक जेल में वापस उपस्थित होना था, लेकिन वह तय समय पर वापस नहीं आया। जेल प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए आरोपी के खिलाफ फरारी का प्रकरण दर्ज कराने के लिए थाना सिविल लाइन में प्रतिवेदन दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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