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कोरबा

त्यौहार के मद्देनजर थाना-चौकी में डीजे संचालकों की ली गई बैठक, दिए गए ये निर्देश

कोरबा। थाना-चौकी में डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/ चौकी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एवं आगामी त्यौहार के मद्देनजर डीजे संचालकों की विशेष मीटिंग बुलाकर निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिशा-निर्देश का पालन कराने व त्यौहार के मद्देनजर निर्देश दिए गए।

बैठक में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के साथ ही डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाए जाने निर्देशित किया गया। किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान के 200 मीटर दायरे में डीजे नहीं बजाने तथा माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने की हिदायत दी गई।

इस वर्ष कोलाहल अधिनियम के तहत कुल 21 कार्यवाही की गई है और आगे भी डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने की कड़ी हिदायत दी गई। दोबारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनके द्वारा उपयोग की गई गाड़ी भी राजसात की जाएगी।

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