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छत्तीसगढ़

महादेव सट्टेबाजी मामला: आरोपी सौरभ चंद्राकर के दो दिन के ट्रांजिट रिमांड की CBI को मंजूरी, रायपुर में आगे की जांच

 रायपुर । दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने देशभर में चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले के मुख्य आरोपी और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के दो दिन के ट्रांजिट रिमांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के बाद जांच एजेंसी आरोपी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लाने की तैयारियों में जुट गई है। सट्टेबाजी एप मामले की जांच कर रही एजेंसी ने भारत लाए जाने के बाद आरोपी को रायपुर ले जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। पहले, सीबीआई सोमवार को ही उसे लेकर रायपुर आने वाली थी। लेकिन, कानूनी पहलू के कारण अदालत में सुबह शुरू हुई सुनवाई दोपहर के लिए टालनी पड़ी।

अदालत से मिली रिमांड :  केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपी सौरभ चंद्राकर को आगे की जांच के सिलसिले में रायपुर लाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में ट्रांजिट रिमांड की मांग रखी थी। अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों पर विचार करने के बाद दो दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत, ट्रांजिट रिमांड का उद्देश्य आरोपी को एक अदालत के अधिकार क्षेत्र से दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति देना है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद अब जांच टीम निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को रायपुर स्थानांतरित करने की कार्रवाई में जुट गई है।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले की जांच में अदालत के इस आदेश के साथ नया मोड़ आ गया है। छत्तीसगढ़ में दर्ज ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मामलों की जांच के लिहाज से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद जांच एजेंसी आरोपी सौरभ चंद्राकर से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर सकती है।