सूरजपुर में चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल 8 अक्टूबर को चारों दोषियों की सजा का ऐलान करेंगे।
चार आरोपी दोषी करार : फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करीब दो साल तक चली। न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चार आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। दोषियों में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके, फूल सिंह उर्फ रिंकू और आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी शामिल हैं। अदालत इन चारों को 8 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।
पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश में 10 साल की सजा
घटना की रात मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने सूरजपुर थाने के सामने तैनात पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने का प्रयास भी किया था। इस मामले में अदालत ने कुलदीप साहू को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
घटना की रात मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने सूरजपुर थाने के सामने तैनात पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने का प्रयास भी किया था। इस मामले में अदालत ने कुलदीप साहू को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।







