Home » कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश : 12 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक, कांवड़ मार्ग पर मीट दुकान प्रतिबंधित
उत्तर प्रदेश

कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश : 12 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक, कांवड़ मार्ग पर मीट दुकान प्रतिबंधित

आगरा। सावन का पवित्र महीना गुरुवार से शुरू हो रहा है। यह पूरा माह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं को लेकर आगरा प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 12 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक, डीजे के लिए तय मानक और कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है।

कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी और यात्रा में डीजे तय मानक के अनुसार बजाया जाएगा। सावन माह में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं पर पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, अपर पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी की मौजूदगी में समन्वय बैठक हुई। कांवड़ मार्ग पर खाने-पीने के सामान की दुकानों की जांच खाद्य विभाग की टीम करेंगी।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि कांवड़ मार्गों और मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। खाद्य एवं औषधि विभाग को होटल, ढाबों और दुकानों की जांच कर रेट सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए। कांवड़ मार्गों की मैपिंग कर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाथीघाट, पोइया और बटेश्वर सहित प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
यात्रा मार्गों पर रूट डायवर्जन, यातायात नियंत्रण, एंबुलेंस, क्रेन, मेडिकल सहायता और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। सावन के दूसरे सोमवार को होने वाली परिक्रमा के लिए यातायात योजना तैयार की जाएगी। सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को कांवड़ मार्गों की मरम्मत व जलभराव और बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर, झूलते तार और पोल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए।

Search

Archives