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लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका : ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में मुकदमा अब बिना किसी रोक-टोक के बढ़ेगा आगे

नई दिल्ली।  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का  झटका दिया है।  ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को रोकने की उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल इस मामले में दखल नहीं देगा और ट्रायल पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

हालांकि कोर्ट ने एक राहत जरूर दी है। अदालत ने कहा कि लालू यादव की उम्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हर सुनवाई में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पटना हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई में तेजी लाए।

कोर्ट ने किया इनकार- सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो लालू यादव की ओर से पेश हुए, ने दलील दी कि यह मामला दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि लालू यादव वर्ष 2002 से मंत्री रहे लेकिन जांच एजेंसी CBI ने 2014 में इस मामले में जांच शुरू की। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि अभी तक लालू यादव के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई है, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ यह स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है।

अब क्या होगा?-  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्तर पर दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और चूंकि मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए वहीं से इसकी अगली दिशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा अब बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ेगा। यह मामला उनके लिए कानूनी मोर्चे पर एक और बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

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