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छत्तीसगढ़

गलत तरीके से जमीन बेची, नामांतरण रोकें

कोरबा। कटघोरा क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य के लिए परिवर्तित भूमि को बेचने के लिए कलेक्टर से पूर्व अनुमति नहीं ली गई और तथ्यों को छिपाया गया। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान 16 मई 2025 को पुष्पा जैन पति सुरेश, दिनेश जैन, नेहा जैन पिता सुरेश जैन के द्वारा खसरा नं. 118/1 रकबा 0.065 हेक्टेयर भूमि को नीलिमा दुबे पति अशोक दुबे के पास बेच दिया गया।

इस मामले में वादी पक्ष ने कलेक्टर से कहा है कि भूमि के नामांतरण पर रोक लगाई जाए। कलेक्टर को बताया गया है कि व्यवहारवाद संख्या 71ए/15 बंटवारा का प्रकरण व्यवहार न्यायालय कटघोरा में 18.11.2019 को निराकृत कर दिया गया। आवेदक की मां की मृत्यु 24 जुलाई 2018 को हो गई। उसके बाद वादीगण पक्षकार के रूप में उपस्थित हुए। न्यायालय ने हमारे प्रकरण को स्वीकार कर हिस्सा बंटवारा में देने को आदेशित किया। यह प्रकरण अपील में प्रस्तुत किया गया, जिसकी पेशी 24.06.2025 को है। इससे पहले ही संबंधित जमीन दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से बेच दी गई। इसलिए इस मामले में स्टे लगाने के साथ नामांतरण की प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए।

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