बिलासपुर। बिल्हा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने 30 अप्रैल 2026 को थाना बिल्हा में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के अनुसार, संबलपुरी निवासी 20 वर्षीय रोशन कुमार उर्फ नानू लहरे ने पहले युवती से जान-पहचान बढ़ाई और फिर प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर 18 अगस्त 2025 से लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।
मामला दर्ज होते ही थाना प्रभारी तोपसिंह नवरंग ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी मधुलिका सिंह और सीएसपी चकरभाठा डी.आर. टण्डन के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन कुमार को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 1 मई 2026 को आरोपी को धारा 331(4), 351(3), 64(1), 64(2)(एम), 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उप निरीक्षक जी.एल.चन्द्राकर, आरक्षक अर्जुन जांगडे और आरक्षक संतोष मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।







