जिला आबकारी अधिकारी समेत दो को नोटिस
अंबिकापुर। अंबिकापुर स्थित विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान में ओवररेट पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी आयुक्त ने आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार, आबकारी उपायुक्त के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम ने बौरीपारा स्थित मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर दुकान में भेजा और शराब की बिक्री दर का सत्यापन कराया।
निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता नरेंद्र कुमार यादव ने गोल्डन गोवा व्हिस्की के 20 पाव, जिनकी निर्धारित बिक्री दर 120 रुपये प्रति नग है, 2400 रुपये के बजाय 2500 रुपये में बेचे। इस प्रकार ग्राहक से 100 रुपये अधिक वसूले गए।
मामले की जांच में अनियमितता पाए जाने पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता ने विक्रयकर्ता नरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।







