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छत्तीसगढ़

निजी दुकान से जप्त हुआ पीडीएस का 52 बोरी में 13 क्विंटल चावल, दुकान संचालक पर एफआईआर

बिलासपुर। विवेक राईस ट्रेडिंग, संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत खाद्य विभाग को मिली थी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को खाद्य व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान 52 बोरी में 13 क्विंटल पीडीएस का फोर्टीफाइड मोटा चावल पाया गया। दुकान संचालक के पास चावल के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उक्त चावल को जप्त करने की कार्यवाही की गई।

निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जोकि उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने पहुंचे थे। उनसे बयान भी लिया गया। दुकान संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि अवैध तरीके से चावल बेचने वालों का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। उक्त कार्यवाही में तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य, खाद्य निरीक्षक कश्यप उपस्थित थे।

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