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फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, कॉपीराइट से जुड़ा है मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आयुष्मान खुराना की हिंदी फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जिस राइटर ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाकर याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह प्रोड्यूसर एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स को, फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ के राइटर, डायरेक्टर समेत पांच लोगों को 2-2 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

एक जैसी कहानी के लिए कॉपीराइट का केस नहीं बनता – पीटीआई के अनुसार जज आर. आई. छागला ने कहा कि एक जैसी कहानी के लिए कॉपीराइट का केस नहीं बनता है। यही कारण है कि राइटर आशिम बागची द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आशिम बागची से कोर्ट ने कहा कि वह एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स को, फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ के राइटर, डायरेक्टर समेत पांच लोगों को कुल 10 लाख रुपये का भुगतान करेंगे।

हॉलीवुड फिल्म का दिया गया उदाहरण – जज छागला ने 1993 की हॉलीवुड फिल्म ‘मिसेज डाउटफायर’ का हवाला दिया। इस हॉलीवुड फिल्म में भी वैसे ही किरदार का इस्तेमाल किया गया था, जैसे ‘ड्रीम गर्ल 2’ की कहानी में किया गया है। ऐसे में आशिम बागची की याचिका का दावा सही नहीं माना जाएगा। आशिम बागची ने दावा किया था कि 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ की कहानी 2007 में उनकी लिखी कहानी की नकल है। यही कारण है कि साल 2023 में भी हाई कोर्ट ने फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार किया था।

कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि आशिम बागची ने आखिरी समय में अदालत से संपर्क किया था। अब राइटर आशिम बागची की याचिका को खारिज ही कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि याचिका दाखिल करने वाला शख्स ऐसे मामले में कॉपीराइट का अधिकार मांग रहा है जिसमें कोई कॉपीराइट का इश्यू बनता ही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आशिम बागची और ‘ड्रीम गर्ल 2’ की कहानी में फर्क है।

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