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दिल्ली-एनसीआर

आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट का झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने से इंकार

नई दिल्ली। कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस एमएम. सुंदरेश और जस्टिस पीबी. वराले की पीठ ने हालांकि गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि वह दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ नारायण साईं की अपील पर तीन महीने के भीतर निर्णय ले। नारायण साईं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि अपील के शीघ्र निपटारे की अर्जी के बावजूद उस पर सुनवाई नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने साईं को छूट दी कि यदि उसकी याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला नहीं होता है तो वह फिर उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है। सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ साईं की अपील गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है। सूरत की अदालत ने साईं को उसकी एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले में अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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