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दिल्ली-एनसीआर

सुकेश चंद्रशेखर को झटका, दोषसिद्धि पर रोक की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।

दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को चंद्रशेखर को दोषी ठहराया था। उस पर आरोप था कि उसने 2017 के भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पाने के लिए, एक विशेष न्यायाधीश को प्रभावित करने के मकसद से खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया था।

29 अगस्त को अदालत ने उसे इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई। उसने अपनी अपील के निपटारे तक सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है।

इसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।