मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दिनेश कुमार चौरसिया ने 11 वर्ष पूर्व महिला की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में नामजद पांच आरोपियों में सुनवाई के बाद तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 12-12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक आरोपी की विचारण मौत हो जाने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के महुआबारी रसूलपुर गांव का है।
0 यह था मामला
दोहरीघाट थाना क्षेत्र के महुआबारी रसूलपुर गांव निवासी योगेंद्र यादव की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। इसमें गांव के ही रामअधार यादव, लालजी यादव, सभाजीत उर्फ सरताज और श्रीराम उर्फ सिरी यादव को आरोपी बनाया।
वादी का कथन था कि 12 अक्टूबर 2003 की शाम 7:30 बजे उसकी मां देवंती देवी दरवाजे के पास बैठी थी। इसी दौरान आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर गाली और धमकी देने लगे।आरोपी राम अधार यादव ने पिस्टल से देवंती देवी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।