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कोरबा • छत्तीसगढ़

चेक बाउंस: आरोपी को 6 माह की सजा

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा टी.पी. नगर कोरबा द्वारा प्रस्तुत चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा श्रीमती कुमुदनी गर्ग ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए आरोपी सोहन सिंह को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध किया है। इस मामले में बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश सिंह ने पैरवी की।

न्यायालय ने पाया कि खाते में पर्याप्त राशि के अभाव में आरोपी द्वारा दिया गया चेक अनादरित हुआ। परिवादी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा। न्यायालय ने आरोपी सोहन सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। निर्णय में परिवादी को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति, ब्याज एवं अन्य व्यय को दृष्टिगत रखते हुए कुल 1,30,000/- प्रतिकर/अर्थदंड निर्धारित किया गया है। राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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