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दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली HC का Meta को आदेश : 24 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाए आपत्तिजनक तस्वीर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी Meta को अपने प्लेटफॉर्म से एक महिला के आपत्तिजनक तस्वीर और सामग्री हटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर PM नरेंद्र मोदी के साथ उसकी AI से बनी तस्वीरों को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए कहा है।

पीएम मोदी से जुड़ा मामला

कोर्ट ने अपने आदेश में सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यह मामला केवल एक महिला का नहीं है बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री का भी नाम जुड़ा है। CJP नेताओं सौरव दास और अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से साथ महिला की AI से बनी मार्फ्ड तस्वीर मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। महिला द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेटा के साथ-साथ CJP एक्टिविस्ट को भी नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। महिला की तरफ से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इस रिट पीटिशन में याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी और पीएम मोदी की आपत्तिजनक और डीपफेक कंटेंट को हटाने की बात कही थी। कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ तस्वीर शेयर करने वाले CJP एक्टिविस्ट को भी नोटिस जारी किया है।

इससे पहले भी भी CSAM मामले में Meta को सरकार की तरफ से समन किया जा चुका है। पिछले दिनों मेटा ने इस मामले में अपनी गलती मानते हुए बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट को हटा लिया है।

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