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छत्तीसगढ़

मोबाइल के 1 हजार रुपये को लेकर हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर। बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जुरगुम में अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मोबाइल फोन के बकाया 1,000 रुपये को लेकर हुए विवाद में कृष्णा उर्फ कैलाश यादव (30), निवासी झगरपुर ने राजेश दास के सिर पर लकड़ी के फाड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को टेकरी के पीछे फेंकने और साक्ष्य छिपाने के प्रयास का भी पुलिस ने दावा किया है।

पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर को ग्राम जुरगुम-तुर्रापानी जंगल क्षेत्र में रपटा पुलिया के पास टेकरी के पीछे एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था। ग्रामीण मनियारो बाई ने शव देखकर ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद युगल किशोर साय ने पुलिस को सूचना दी। शव के सिर के पीछे चोट के निशान और खून मिला था। चेहरा जंगली जानवर द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण तत्काल पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। चिकित्सकीय जांच में मृत्यु हत्यात्मक पाए जाने के बाद थाना बगीचा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतक की पहचान विमड़ा निवासी राजेश दास के रूप में हुई।

मोबाइल के 1 हजार रुपये को लेकर था विवाद

पुलिस ने परिजनों, साथियों और अन्य गवाहों से पूछताछ के साथ तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कृष्णा उर्फ कैलाश यादव को संदेह के दायरे में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राजेश दास से मोबाइल के बकाया 1,000 रुपये को लेकर उसका विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर को दोनों कार से जुरगुम रपटा पुलिया की ओर गए थे। वहां विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लकड़ी के फाड़े से राजेश के सिर पर दो बार वार किया। इसके बाद शव को टेकरी के पीछे फेंक दिया गया।

हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने का प्रयास

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने घटना में इस्तेमाल लकड़ी का फाड़ा और मृतक का मोबाइल मैनी नदी में फेंक दिया। घटना के समय पहने कपड़ों को डोड़की नदी में फेंकने की बात भी पूछताछ में सामने आई। आरोपी ने लाल रंग की स्विफ्ट कार को धोकर उसमें मौजूद संभावित साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कार उसके घर से बरामद कर ली है।
धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने और आरोपी के अपराध स्वीकार करने के बाद कृष्णा उर्फ कैलाश यादव को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास के आरोप में मामले में धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है।

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की तलाश को जांच का हिस्सा बनाया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

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