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बिलासपुर

छात्रों को नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर करने का मामला : संलिप्त सात शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

बिलासपुर। गुरुघसीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त सात शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस की डीबी ने खुद के खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। सभी शिक्षकों के खिलाफ कोटा थाने में बीएनएस की धारा 190,196(1)(बी),197(1)(बी),197(1)(सी),299,302 व अन्य के तहत मामला दर्ज है।

बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएसएस (NSS) इकाई ने शिवतराई गांव में शिविर लगाया था। बीते 26 मार्च से एक अप्रैल 2025 तक आयोजित शिविर में समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर किया। कुछ छात्रों ने इस बात की शिकायत की और कोटा थाने में मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में FIR रद्द करने की मांग को लेकर लगाई गई दो याचिका को मामले को गंभीर मानते हुए खारिज कर दी है।

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