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बिलासपुर

नेता प्रतिपक्ष के बेटे की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने पीड़ित युवती को अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने कहा

बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को नोटिस जारी किया है, जिसमें पीड़ित युवती को अगली सुनवाई के पहले न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। साथ ही राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जिसमें रेप पीड़िता से नोटिस तामिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल ने अधिवक्ता हरि अग्रवाल के माध्यम से अपने खिलाफ हुई एपआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटिशन में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाया है। थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई है।बता दें, कि बीजेपी विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाना में दैहिक शोषण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है।  यह बात भी सामने आई है कि पलाश और पीड़िता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था। पीड़िता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए। 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो गर्भपात की दवा खिलाया। इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक बढ़ गई और अब पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत कर दी। बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है, जिस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

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