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‘विधेयक मंजूरी’ मामले में सुनवाई 22 जुलाई को, CJI गवई समेत पांच जज शामिल

नई दिल्ली। विधेयकों की मंजूरी के बारे में समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए रिफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति का रिफरेंस सुप्रीम कोर्ट की जारी मंगलवार की सुनवाई सूची में पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा है।

नियम के मुताबिक राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए रिफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ही सुनवाई करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है। जो पीठ मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी उसमें प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा तथा जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे- बता दें कि इसी साल मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और 8 अप्रैल के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय-सीमाएं निर्धारित की गई थीं।

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