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कोरबा छत्तीसगढ़

अपहरण, हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, मांगी थी 15 लाख की फिरौती, 5 आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। बांगो थाना क्षेत्रांतर्गत लापता हुई संतोषी विश्वकर्मा की 15 लाख फिरौती मांगने के मामले में पतासाजी में बड़ा खुलासा हुआ है। उसका अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दफन कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कृष्णा विश्वकर्मा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28 सितंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे उसकी लड़की संतोषी विश्वकर्मा सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जा रही हूं कहकर घर से निकली है, जो दिनांक 30 सितंबर 2023 तक वापस घर नहीं आई है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना बांगो में दर्ज कराया गया था।

थाना बांगो पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पतासाजी के दौरान पता चला कि अपहृता संतोषी विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर से घर की मोबाईल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर कहा गया कि आपकी लड़की संतोषी को मैं किडनैप कर लिया हूं, लड़की को छोड़ दूंगा। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़की को किडनैप कर फिरौती रकम मांगने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर अपराध धारा 364(क), 365 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पतासाजी के लिए पुलिस टीम गठित कर अलग-अलग जगह पाली, पोडी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिश दी गई। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों द्वारा लगातार जगह बदल-बदलकर रह रहे थे। आरोपियों के द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2023 को न्यायालय कटघोरा में अपने आपको आत्मसमर्पण किया जा रहा था जहां पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपहृता को आरोपी सोनू लाल साहू के द्वारा गला घोटकर मारकर थाना पाली केराझरिया जंगल में रखकर सोनू लाल साहू ने अपने अन्य चार साथियों संदीप भोई, विरेन्द्र भोई, सुरेन्द्र भोई, जीवा राव जाघय के साथ मिलकर जमीन में दफना देना जुर्म स्वीकार किये।

आरोपीगणों को लेकर घटना स्थल केराझरिया थाना पाली के जंगल में आरोपियो के निशानदेही पर दफन शव को बरामद किया किया गया। अपहृता के परिजनों के द्वारा अपनी बेटी संतोषी विश्वकर्मा का होना पहचान किया गया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त गैंती-फावड़ा अन्य वस्तुओं को जप्त किया गया।

उक्त प्रकरण में  शव उत्खनन बाद आरोपी संदीप भोई 21 वर्ष साकिन सलिहाभांठा पोंडी थाना पाली, विरेन्द्र भोई 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली, सुरेन्द्र भोई 21 साल निवासी सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली, जीवा राव जाघय 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली व सोनू लाल साहू 27 साल साकिन पोड़ी बनिहार मोहल्ला थाना पाली के विरुद्ध धारा 364 (क), 365, 302, 201, 120 बी, 376 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

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