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राजपाल यादव को कोर्ट ने लगाई फटकार, पैसे जमा करने दिया एक दिन का वक्त

एक्टर राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर काफी वक्त से चर्चा में हैं। 15 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को जेल से छूट दी थी और उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि आज यानी 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राजपाल ने निर्देशों का पालन नहीं किया। अब कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और कड़ा आदेश दिया है।

क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार?  :  चेक बाउंस मामले में कुल 7.5 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी भी पेश की गई।  जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने राजपाल यादव के वकील से सख्त सवाल किए और अदालत में पेश किए गए दस्तावेज को लेकर नाराजगी जाहिर की।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, ‘इस अहंकार को उसकी सही जगह पर रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है।’ कोर्ट के इस बयान के बाद ये समझा जा सकता है कि भुगतान के मामले में अदालत अब किसी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है।

कल तक का दिया समय :  कोर्ट ने कहा कि वह राजपाल यादव की याचिका खारिज करने के पक्ष में है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है, ताकि शिकायतकर्ता को उसकी रकम मिल सके। कोर्ट ने भुगतान करने के लिए कल तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई परसों होगी और इसे उस दिन की सुनवाई की सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। यानी राजपाल यादव को अब कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तय समय के अंदर भुगतान करना होगा।
क्या है मामला? 
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन के रूप में ली थी। ‘अता पता लापता’ बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए।

कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस किया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने लोन वापस करने के लिए जो कुछ चेक जारी किए थे वे सभी बाउंस हो गए। एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले।

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