नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वह मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए काउंटर स्थापित करेगा। साथ ही मतदान प्रबंधन को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए आयोग ने एक और पहल की है। चुनाव आयोग (ईसी) ने पार्टियों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का भी फैसला किया है। अभी तक यह सीमा 200 मीटर थी। ये सभी निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हाल के सालों में काफी बढ़ा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की पाबंदी और इन्हें रखने का इंतजाम न होने के चलते बड़ी संख्या में न केवल युवा मतदाता बल्कि वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और दिव्यांग मतदाता भी मतदान करने से परहेज करते हैं। इसे देखते हुए आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि मोबाइल को बंद अवस्था में ले जाना होगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही सामान्य पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने होंगे।
मतदान केंद्र के अंदर फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी- मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी की ओर से प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम का सख्ती से पालन करना होगा। यह मतदान केंद्र के अंदर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
इसके अलावा आयोग (Election Commission) ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति दी है। अभी तक, मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी।
आयोग ने चुनावी कानूनों के अनुरूप मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार के लिए अनुमेय मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है। हालांकि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
मतदाताओं की सुविधा के लिए निरंतर नई पहल कर रहा आयोग- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आयोग मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर नई पहलें भी कर रहा है।