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छत्तीसगढ़

एसीबी-ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई : सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की एसीबी-ईओडब्ल्यू (ACB-EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित राज्य सेवा अफसर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की करीब आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। आरोप है कि सौम्या ने ये संपत्तियां अपनी आय से अधिक साधनों से जुटाईं।

चौरसिया 2018 से 2023 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उप सचिव के पद पर कार्यरत थीं। यह राज्य में पहला मामला है, जब किसी अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति को ईओडब्ल्यू ने जब्त किया है। 2024 में चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था।
 यह कार्रवाई कोल घोटाले  में जेल जा चुकी चौरसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई है।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा की गई यह पहली बड़ी कुर्की कार्रवाई है। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर ने आदेश जारी कर सौम्या चौरसिया  की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया ने अपने करीबी रिश्तेदारों सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम पर लगभग 45 अचल संपत्तियां खरीदी थीं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 47 करोड़ रुपये है।

विशेष न्यायालय ने जारी किया आदेश- इनमें से 29 संपत्तियां (लगभग 39 करोड़ की) पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुर्क की जा चुकी हैं। शेष 16 संपत्तियों को अब एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंतरिम कुर्की आदेश के तहत जब्त किया है। यह सभी संपत्तियां कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए 16 जून 2025 को कुर्की का आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया।

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