कोरबा। शादी करने का झांसा देकर युवती से लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) मोहन सोनी ने बताया कि दिनांक 14.05.25 को अपर सत्र न्यायाधीश ( एफ.टी.सी. )सीमा प्रताप चंद्रा ने 376 (2) (द) के प्रकरण के आरोपी बृजपाल सिंह कंवर को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास, एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
फैसला आज के युवावर्ग के लिए नसीहत है, जो कि कानून और महिलाओं की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं। घटना वर्ष 2017 की है, जब पीड़िता की मुलाकात पढ़ाई के दौरान आरोपी बृजपाल सिंह कंवर से हुई। दोनो की दोस्ती हो गई और आरोपी ने प्रेम प्रस्ताव रखा और शादी करना चाहता हूं कहा, और 2020 में शादी करूंगा कहकर पीड़ित से झूठा शादी का वचन देकर संबंध बनाया।
इसके बाद पीड़िता द्वारा शादी की बात कहने पर एसईसीएल में जल्द ही नौकरी लगने वाली है, ऐसा कहकर, झूठा शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाया, लेकिन शादी नही किया और शादी के लिए अन्य जगह रिश्ते देखने लगा।
इसके बाद पीड़िता के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दिनांक 05/03/24 को सिविल लाइन रामपुर में आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपना पक्ष प्रमाणित किया और पर्याप्त साक्ष्य, सबूतों के आधार पर आरोपी को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है।